UP Disability Certificate 2024 [Full Detail] | उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र

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UP Disability Certificate: नमस्कार प्रिय मित्रों, इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस UP Disability Portal के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे कि UP Disability Certificate kya hai? तथा इस पोर्टल में किस-किस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है तथा लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से होने चाहिए?

तो चलिए हम आपको इन सभी की जानकारी लेख के माध्यम से, UP Disability पोर्टल, UP Disability Certificate Registration आदि के बारे में नीचे विस्तारपूर्वक जानेंगे। इसलिए आप इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य पढ़े । आईए जानते हैं कि विकलांग प्रमाण पत्र क्या है?

UP Disability Certificate Kya Hai

यह विकलांग प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक अनुमोदित दस्तावेज है। यह विकलांग प्रमाण पत्र कई जगह पर उपयोग में आता है, जैसे की- विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने में तथा सरकार द्वारा निकाली गई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है । इस विकलांग प्रमाण पत्र में व्यक्ति का कुछ विवरण जैसे- व्यक्ति की विकलांग , नाम, पिता का नाम, माता का नाम, घर का पता, तहसील, थाना व अन्य जानकारियां भी सम्मिलित रहती हैं ।

UP Disability Certificate

यह प्रमाण पत्र ज्यादातर सरकारी कार्यों में ही उपयोग में किया जाता है । यह कार्ड किसी भी विकलांग व्यक्ति का विकलांग की प्रतिशतता आदि बताने के लिए होता है । यह सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए ही जानकारी प्रदान की जा रही है । यदि आप इस विकलांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो नीचे बताए जा रहे तरीके को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ें ।

विकलांग प्रमाण पत्र का संक्षिप्त जानकारी एक नजर में

प्रमाण पत्र का नामविकलांग प्रमाण पत्र / Up Disability Certificate
राज्यउत्तर प्रदेश
लाभार्थीउत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिक
आवेदन शुल्कडेबिट कार्ड के माध्यम से 18 रुपए/नेट बैंकिंग द्वारा 5 से ₹10
टोल फ्री नंबर0522-2304706
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दस्तावेज कौन-कौन से होने चाहिए?

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य का विकलांग प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आवेदक के पास कुछ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार हैं ।

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

How To Up Disability Certificate Apply Online Process

यदि आप अपना या किसी अन्य व्यक्ति का विकलांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना नहीं जानते हैं, तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से नीचे आवेदन करने का पूरा तरीका बताएंगे, जिसे ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ें ।

विकलांग प्रमाण पत्र में आवेदन करने के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें => https://edistrict.up.gov.in/

आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, यहां पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा । यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, यदि आप पंजीकृत नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले अपना नया पंजीकरण करना होगा यदि आपका पंजीकरण पहले से है, तो आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर यह लॉगिन कर लेना है। जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दर्शाया गया है ।

अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा यहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।

जैसे ही आप इस विकल्प पर करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा यहां पर आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु पपत्र खुलकर आ जाएगा यहां पर आपको फॉर्म फार्म में पूछी गई सभी जानकारी (जैसे:- लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा कैप्चा कोड) को भरने के बाद सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करें ।

इन सभी प्रक्रिया को अपनाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा । ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें । अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा । जिसे सुरक्षित रखें या इसे सेव कर ले ।

नोट :- ध्यान दें की आपकी इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।इसलिए  यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप  रखें सुरक्षित रखें।

User id & Password Login Process

इस पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना अति आवश्यक है। पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए नीचे बताया जा रहे तरीके को ध्यान पूर्वक पढ़ें।

सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा । यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है ।

अब आप आसानी से इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके होंगे । आपके लॉगिन होने के पश्चात इस प्रकार का एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आपके सामने कई प्रमाण पत्र सेवाएं खुलकर आ जाएगी । अब आपको जिस भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है इस विकल्प पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है ।

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऐसे बनाएं

अब आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-साथी लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें । यहां पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है । लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आप विकलांग प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करना है ।

अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आपको सभी जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, प्रार्थी की आयु, पता, मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी को सही-सही भरे तथा आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करें । इसके पश्चात आपको सारी डिटेल को सेव कर देना है और इसके पश्चात आप इस शुल्क का भुगतान कर दे।

इस तरह आपका विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा । इस विकलांग प्रमाण पत्र के स्टेटस को आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं ।

UP Viklang Praman Patra FAQ’s

विकलांग प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है?

विकलांग प्रमाणपत्र 15 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर बनकर आ जाता है, परंतु किसी विशेष परिस्थितियों में इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनाने के पश्चात कितने दिनों तक मान्य होता है?

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है, यानि कि जब तक लाभार्थी जीवित रहेगा तब तक इस प्रमाण पत्र की वैधता रहेगी।

विकलांग पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या-क्या होने चाहिए ?

विकलांग पत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, आवेदक की दो पासपोर्ट साइज फोटो, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर आदि होने चाहिए ।

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट क्या है ?

उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र बनाने की वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।

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