Up Parivar Register Nakal: नमस्कार प्रिय मित्रों, इस लेख के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कुटुंब परिवार रजिस्टर नकल प्राप्त कैसे करें तथा इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि कुटुंब परिवार रजिस्टर क्या है?
तो चलिए हम आपको इन सभी की जानकारी लेख के माध्यम से, parivar register nakal up, Parivar Register Nakal Up Download kaise kare आदि के बारे में नीचे विस्तारपूर्वक जानेंगे। इसलिए आप इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य पढ़े । आईए जानते हैं कि परिवार रजिस्टर नकल क्या है?
UP Parivar Register Nakal Kya Hai?
यह परिवार रजिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया एक अनुमोदित दस्तावेज है। यह परिवार रजिस्टर की नकल काफी काफी जगहो पर उपयोग में आती है, जैसे की- पैतृक संपत्ति को अपने नाम करवाने में, तथा सरकार द्वारा निकाली गई योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए उपयोग में आती है । इस परिवार रजिस्टर की नकल में व्यक्ति का कुछ विवरण जैसे- परिवार के सभी सदस्यों के नाम, मकान नंबर, घर के मुखिया का नाम व अन्य जानकारियां भी सम्मिलित रहती हैं ।
यह परिवार रजिस्टर की नकल अधिकतर सरकारी कार्यों में ही उपयोग में किया जाता है । यह परिवार रजिस्टर की नकल की जानकारी केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों के लिए ही प्रदान की जा रही है यदि आप इस कुटुंब परिवार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे बताए जा रहे तरीके को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य पढ़ें ।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण एक नजर में
लेख का नाम | परिवार रजिस्टर की नकल / Up Parivar Register Nakal |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश राज्य के सभी नागरिक |
टोल फ्री नंबर | 0522-2304706 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिशियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश कुटुंब परिवार बनवाने के लिए दस्तावेज कौन-कौन से होने चाहिए?
यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य का कुटुंब परिवार के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदक के पास कुछ निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार हैं ।
- आवेदक का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
How To Parivar Register Nakal Up Online Apply Process
यदि आप अपना या किसी अन्य व्यक्ति का कुटुंब परिवार के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाना होगा और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना नहीं जानते हैं, तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से नीचे आवेदन करने का पूरा तरीका बताएंगे, जिसे ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़ें ।
इसमें आवेदन करने के लिए करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । इस पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां पर क्लिक करें => https://edistrict.up.gov.in/
आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, यहां पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) के विकल्प पर क्लिक करना होगा । यहां अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें, यदि आप पंजीकृत नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले अपना नया पंजीकरण करना होगा यदि आपका पंजीकरण पहले से है, तो आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर यह लॉगिन कर लेना है। जैसा कि नीचे स्क्रीनशॉट में दर्शाया गया है ।
अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आ जाएगा यहां पर आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
जैसे ही आप इस विकल्प पर करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा यहां पर आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु पपत्र खुलकर आ जाएगा यहां पर आपको फॉर्म फार्म में पूछी गई सभी जानकारी (जैसे:- लॉगिन आईडी, आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा कैप्चा कोड) को भरने के बाद सुरक्षित करें के विकल्प पर क्लिक करें ।
इन सभी प्रक्रिया को अपनाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा । ओटीपी को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें । अब आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा । जिसे सुरक्षित रखें या इसे सेव कर ले ।
नोट :- ध्यान दें की आपकी इसी यूजर आईडी और पासवर्ड से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।इसलिए यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप रखें सुरक्षित रखें।
User id & Password Login Process
इस पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना अति आवश्यक है। पोर्टल पर लॉगिन होने के लिए नीचे बताया जा रहे तरीके को ध्यान पूर्वक पढ़ें।
सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा । अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा । यहां पर आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है ।
अब आप आसानी से इस पोर्टल पर लॉगिन हो चुके होंगे । आपके लॉगिन होने के पश्चात इस प्रकार का एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आपके सामने कई प्रमाण पत्र सेवाएं खुलकर आ जाएगी । अब आपको जिस भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना है इस विकल्प पर आप क्लिक कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है ।
उत्तर प्रदेश परिवार रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन
अब आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ई-साथी लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें । यहां पर आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है । लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आप कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए आवेदन के ऊपर क्लिक करना है ।
अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा । यहां पर आपको सभी जानकारी जैसे- नाम, पिता का नाम, प्रार्थी की आयु, पता, मोबाइल नंबर आदि सभी जानकारी को सही-सही भरे तथा आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करें । इसके पश्चात आपको सारी डिटेल को सेव कर देना है और इसके पश्चात आप इस शुल्क का भुगतान कर दे।
इस तरह आपका परिवार रजिस्टर की नकल के लिए ऑनलाइन कर चुके हैं । इस परिवार रजिस्टर नकल को आपको पुनः प्रिंट भी कर सकते हैं तथा परिवार रजिस्टर की नकल को ऑफलाइन तरीका अपने ब्लॉक में सेक्रेटरी के पास जाकर निकलवा सकते हैं ।
Up Parivar Register Nakal FAQ’s
परिवार रजिस्टर व कुटुंब परिवार कितने दिन में बन जाता है?
कुटुंब परिवार 15 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर बनकर आ जाता है, परंतु किसी विशेष परिस्थितियों में इससे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं।
उत्तर प्रदेश कुटुंब परिवार बनाने की वेबसाइट क्या है ?
उत्तर प्रदेश कुटुंब परिवार में आवेदन की वेबसाइट edistrict.up.gov.in है।